जमीन दिलाने के नाम पर 35 लाख की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज

देहरादून। राजपुर पुलिस ने व्यापारी से जमीन दिलाने के नाम 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीपल मंडी निवासी अंकित अग्रवाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि कुछ समय पूर्व उनकी मुलाकात सिद्धार्थ कपूर से साकेत विरमानी के माध्यम से हुई थी। शिकायत के अनुसार सिद्धार्थ कपूर ने संबंधित जमीन को अपनी बताते हुए उसे बेचने का प्रस्ताव दिया। बाद में 6 फरवरी 2026 को दो अलग—अलग भूमि बिक्री समझौते किए गए। इनमें डांडा धोरन स्थित खसरा संख्या 19 व 21 की 370 वर्ग गज व खसरा संख्या 22 की 450 वर्ग गज भूमि शामिल थी। बिक्री विलेख निष्पादित करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 निर्धारित की गई थी। जिसके प्रभावी रहते हुए 14 मई 2026 को खसरा संख्या 22(5) की 102.60, 59.94 और 106.32 वर्ग मीटर भूमि के संबंध में तीन पंजीकृत विक्रय विलेख तीसरे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित कर दिए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार साकेत विरमानी, जो मूल समझौतों में गवाह थे, इन तीनों विक्रय विलेखों में भी गवाह के रूप में हस्ताक्षरकर्ता रहे। उसका आरोप है कि भूमि सौदे के लिए सिद्धार्थ कपूर को दी गई अग्रिम राशि में से 35 लाख की राशि अभी तक वापस नहीं की गई। आरोप लगाया गया है कि राशि प्राप्त करने के बाद निर्धारित सौदे को पूरा नहीं किया गया। समझौते के दौरान जमीन का अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण किया गया। जिस पर पुलिस ने सिद्धार्थ कपूर, जगदीश चंद्र कपूर और साकेत विरमानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।





